सुप्रीम कोर्ट
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बिहार में चल रही जाति आधारित जन-गणना पर रोक लगवाने के लिए पहले याचिकाकर्ताओं को जल्दी थी, लेकिन अब पटना हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के अगले ही दिन राज्य सरकार ने अपील दायर की है कि इसकी सुनवाई कर फैसला जल्दी दे दें। गुरुवार को हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार की इस दलील को नहीं माना था कि यह जाति आधारित गणना ही है, पूरी तरह से जनगणना नहीं। ऐसे कई आधारों पर कोर्ट ने जाति जन-गणना को तत्काल रोकने का आदेश दिया था और अगली तारीख 03 जुलाई दी थी।
15 दिनों के अंदर फैसला चाहती है राज्य सरकार
राज्य सरकार का मानना है कि अगर पटना हाईकोर्ट उसे अंतिम रूप से राहत नहीं देगा तो वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। अंतरिम आदेश सरकार के खिलाफ है, इसलिए सरकार को हाईकोर्ट से उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। दो महीने में पूरी प्रक्रिया बैठ जाएगी, क्योंकि रोक का आदेश आते ही सरकार ने प्रक्रिया जस की तस रोक दी है। 19 मई के बाद 18 जून तक पटना हाईकोर्ट में गरमी छुट्टी रहेगी। इसे देखते हुए सरकार ने जल्द सुनवाई की अपील की है, ताकि गरमी छुट्टी के पहले बचे 15 दिनों के अंदर फैसला आ जाए तो वह आगे की प्रक्रिया कर सके।